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सिख दंगे के दोषी सज्जन कुमार का कांग्रेस से इस्तीफा, राहुल को लिखा पत्र

34 साल बाद 1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना और उम्रकैद की सजा दे दी. उन्हें आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है.

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सज्जन कुमार ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा
सज्जन कुमार ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा

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1984 के सिख विरोधी दंगे के आरोप में उम्रकैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उम्रकैद की सजा पाए सज्जन कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सज्जन कुमार ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर बताया है कि मेरे खिलाफ आए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं.

सोमवार को आया था फैसला

बता दें कि 17 दिसंबर (सोमवार) को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दंगे का दोषी पाया था. हाई कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए सज्जन कुमार को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई.

किन आरोपों में मिली सजा

सज्जन कुमार के ऊपर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. साथ ही हिंसा कराने व सिख विरोधी दंगे भड़काने के भी आरोप हैं, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को दोषी पाया है.

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31 दिसंबर को करना होगा सरेंडर

सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने की मोहलत दी गई है. दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने बलवान खोखर, कैप्टन भागमल व गिरधारी लाल की उम्रकैद की सजा भी बरकरार रखी है.

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