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अदालत में सज्जन कुमार की अपील खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के उस आवेदन को रिकार्ड में लेने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में अपने खिलाफ दायर आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी.

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दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के उस आवेदन को रिकार्ड में लेने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में अपने खिलाफ दायर आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी.

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अदालत ने कहा कि इस आवेदन का उद्देश्य मामले की प्रगति में बाधा डालना प्रतीत होता है. अदालत ने सुनवाई के लिए मामले को सीबीआई की विशेष अदालत को भेज दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) लोकेश कुमार शर्मा ने कहा, ‘मैं आरोपी की दलीलों और दावों से प्रभावित नहीं हूं. ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की प्रगति में बाधा डालने के लिए आवेदन किया गया है.’ उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन के बहाने आरोपी अपने कागजात और रिकार्ड रख बचाव का प्रयास कर रहा है.

कुमार ने मामले की जांच के दौरान एजेंसी द्वारा रिकार्ड गवाहों के बयान और कुछ खास दस्तावेज मांगे थे. कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आई यू खान ने दलील दी कि सीबीआई दस्तावेज मुहैया कराने में नाकाम रही है. उनकी दलीलों पर एसीएमएम ने कहा कि उन्होंने आवेदन के विषय और दस्तावेजों को देखा है. वह इतना भारी है कि कम समय में उसकी पड़ताल करना अत्यंत कठिन है.

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कार्यवाही के दौरान सीबीआई के विशेष अभियोजक वाई के सक्सेना ने दलील दी कि कुछ गवाहों के बयानों में पत्रों द्वारा दाखिल बयान भी हैं. अदालत ने खान की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उनमें आवेदन को रिकार्ड में लिए जाने का अनुरोध किया था ताकि आरोपी सत्र अदालत का दरवाजा खटखटा सके.

इस बीच अदालत ने सभी आरोपियों से 27 मार्च को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है. कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 26 फरवरी को जमानत मिल गयी थी.

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