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सुप्रीम कोर्ट से मिली सलमान खान का राहत

सुप्रीम कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान समेत सभी चार लोगों को राहत देते हुए राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में सलमान व अन्य को आइपीसी की धारा 146 के तहत दोषी ठहराने की वकालत की गई थी.

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सलमान खान
सलमान खान

सुप्रीम कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान समेत सभी चार लोगों को राहत देते हुए राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि गुरुवार के आदेश में कहा कि उन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. याचिका में सलमान व अन्य को आइपीसी की धारा 146 के तहत दोषी ठहराने की वकालत की गई थी.

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न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान सरकार की याचिका को स्वीकार नहीं किया. याचिका में कहा गया था कि सलमान तथा चार अन्य पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंगा भड़काने का भी मामला चलाया जाए.

काले हिरण का शिकार करने का यह मामला 1998 का है, जब फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी. राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को सलमान तथा चार अन्य के खिलाफ दंगा फैलाने का मामला खत्म करने का अधिकार दिया है.

उल्लेखनीय है कि सलमान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर संरक्षित काले हिरण का शिकार करने का आरोप है. आरोप के मुताबिक उन्होंने अक्टूबर 1998 में जोधपुर के निकट कांकणी गांव में काले हिरणों का शिकार किया था.

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इस मामले में वर्ष 2000 में सलमान समेत चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. निचली अदालतों ने इस बाबत सलमान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ की धाराओं के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दी गई थी, जबकि धारा 146 को हटा दिया था.

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