1998 के चिंकारा शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राजस्थान हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष ने चार अन्य गवाहों का हवाला देते हुए कहा है कि फिल्म अभिनेता सलमान खान के पास चिंकाराओं के शिकार से पहले और शिकार के दौरान हथियार थे.
इस मामले में सलमान को एक साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि सलमान खान के पास सिर्फ एयरगन थी. एयरगन का इस्तेमाल किसी जानवर के शिकार के लिए नहीं किया जा सकता है और वन विभाग की मांग पर सलमान का एक सहयोगी हथियार लेकर आया था.
इस जिरह पर जबाव देते हुए अभियोजन पक्ष ने एक पुलिस अधिकारी सत्यमणि तिवारी के बयान का हवाला दिया जिनके पास खान का रिवॉल्वर गुम होने की खबर पहुंची थी. उन्होंने होटल रूम की तलाशी ली और एक राइफल और एक एयरगन के अलावा रिवॉल्वर भी वहीं मिली थी.