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हिट एंड रन केस: जज ने कहा, आरोपी की जगह बैठें सलमान खान, अगली सुनवाई 24 जुलाई को

साल 2002 के हिट एंड रन केस में शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश हुए.  आज की कार्यवाही खत्‍म हो चुकी है और अब मामले की  अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी और उस दिन भी उन्‍हें कोर्ट में हाजिर  रहना होगा.

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Salman Khan
Salman Khan

साल 2002 के हिट एंड रन केस में शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी.

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सलमान खान पर इस मामले में गैर-इरादतन हत्‍या का केस चल रहा है, जिसका आज पहला ट्रायल था और जज ने उन्‍हें कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान सलमान आम जनता की जगह बैठ गए, लेकिन जज ने उनसे कहा कि वो आरोपी हैं इसलिए उन्‍हें आरोपी की जगह पर बैठना होगा. जज के आदेश के बाद सलमान को अपनी जगह बदलनी पड़ी.

मामले की सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी और उन्‍हें उस दिन भी कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा. सलमान के साथ आज उनकी दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता भी कोर्ट में मौजूद थीं.

इससे पहले 25 जून को मुंबई के सेशंस कोर्ट ने साल 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्‍या का केस चलेगा. अब अगर सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्‍हें 10 साल तक की सजा हो सकती है.

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दरअसल, सलमान ने निचली अदालत के जज के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिन्होंने इसे हत्या नहीं बल्कि सदोष मानवहत्या का कठोर मामला मानते हुए दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे. इस मसले पर बहस मई में पूरी हुई थी और सलमान के वकील अशोक मुंडार्गी ने निचली अदालत के आदेश को भ्रामक और कानून के मुताबिक गलत और दर्ज सुबूत के खिलाफ बताया था.

मामला सेशंस कोर्ट तक पहुंचा और सुनवाई के दौरान खुली अदालत में फैसला लिखवाते हुए सत्र न्यायाधीश यूबी हेजिब ने कहा कि सलमान को गैर इरादतन हत्या के आरोपों का सामना करना चाहिए.

सलमान के खिलाफ इससे पहले लापरवाही से मौत (आईपीसी की धारा 304 ए) के तहत हल्के आरोप के लिए मजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाया था. उसके तहत अधिकतम 2 साल के कारावास का प्रावधान है.

हालांकि, मामले में नया मोड़ लाते हुए बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 17 गवाहों का परीक्षण करने के बाद 47 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अधिक गंभीर आरोप लगाए थे और इसे दोबारा मुकदमा चलाने के लिए सत्र अदालत के पास भेज दिया था.

गौरतलब है कि सलमान की एसयूवी ने 28 सितंबर 2002 को बांद्रा उपनगर में फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया था, जिनमें से एक की मौत हो गई थी.

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