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सानिया को हक मेहेर में मिले 61 लाख रुपये

सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के सोमवार को हुए निकाह में हक मेहर की रकम 61 लाख रूपये थी. शोएब के जीजा इमरान नजीर ने बताया कि निकाह एकदम सादगी से संपन्न हुआ जिसमें मलिक परिवार के 15 और सानिया के परिवार के 35 लोग मौजूद थे.

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सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के सोमवार को हुए निकाह में हक मेहर की रकम 61 लाख रूपये थी. शोएब के जीजा इमरान नजीर ने बताया कि निकाह एकदम सादगी से संपन्न हुआ जिसमें मलिक परिवार के 15 और सानिया के परिवार के 35 लोग मौजूद थे.

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सानिया और शोएब ने ताज कृष्णा होटल में निकाह किया. इमरान ने कहा, ‘हमने सादगी से यह समारोह आयोजित किया. अब हम सभी ने राहत महसूस की है कि इतने विवादों के बाद आखिर विवाह हो गया.’ उन्होंने कहा, ‘हमें निकाह के लिये हैदराबाद पुलिस से शोएब के पासपोर्ट की प्रति हासिल करनी पड़ी क्योंकि उसका पासपोर्ट अभी भी अदालत के पास है.’

मुस्लिम समुदाय में निकाह के समय दुल्हन को एक निश्चित रकम दी जाती है जिसे निकाह की शर्त के तौर पर लिखा जाता है. यह विधवा होने या तलाक की दशा में पत्नी को हक मेहर के तौर पर दी जाती है. इमरान ने कहा कि दोनों परिवारों के लिये यह खुशी का मौका है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है.

उन्होंने कहा, ‘सानिया लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी. उसने रूबी का नेकलेस पहना हुआ था जबकि शोएब ने काली शेरवानी और इमरान मिर्जा की दी हुई काली टोपी पहनी थी.’ उन्होंने कहा कि अब दोनों परिवार तय करेंगे कि पाकिस्तान में वलीमा (रिसेप्शन) कब होगा.

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