अभिनेता संजय दत्त की अंतिम अपील यानी क्यूरेटिव पेटिशन भी खारिज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय दत्त की तरफ से दायर की गई सजा माफी की इस अपील को ठुकरा दिया. संजय दत्त फिलहाल पुणे की यरवडा जेल में बंद हैं.
कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पेटिशन खारिज होने के बाद संजय दत्त के पास केवल क्यूरेटिव पेटिशन से ही राहत पा सकने का एक अवसर था, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है.
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इससे पहले सु्प्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था. 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 21 मार्च को संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई थी.
गौरतलब है कि संजय दत्त को मुंबई की टाडा अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे घटाकर 5 साल कर दिया था. साथ ही न्यायालय ने उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने से भी इनकार कर दिया था.
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संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके 56 राइफल रखने के जुर्म में टाडा अदालत ने दोषी ठहराया था. ये हथियार उन्हीं विस्फोटक सामग्री और हथियारों की खेप का हिस्सा थे, जिनका इस्तेमाल मुंबई बम धमाकों में किया गया था. इन धमाकों में 257 व्यक्ति मारे गये थे और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए थे.