फिल्म स्टार संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जब तक उनकी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, तब तक उन्हें सरेंडर से छूट दी जाए. कोर्ट के फैसले के मुताबिक महज 3 दिन बाद संजय दत्त को सरेंडर करना है.
अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि चूंकि उनकी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास पड़ी हुई है, लिहाजा जब तक राष्ट्रपति उस पर कोई फैसला नहीं ले लेते, तब तक उन्हें राहत बख्शी जाए.
संजय को माफी पर किसने क्या कहा...
मुंबई ब्लास्ट के मामले में संजय दत्त को कोर्ट ने आर्म्स ऐक्ट के तहत पांच साल की सजा सुनाई है जिसमें से 18 महीने की सजा वे काट चुके हैं. लिहाजा, संजय पर साढ़े तीन साल की सजा और बनती है.
प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने संजय दत्त को माफी देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी है. साथ ही उन्होंने गृहमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी संजय दत्त को माफी देने की अपील की है.
संजय दत्त कब-कब गए जेल
काटजू ने संजय दत्त के बाद जैबुन्निसा काजी को भी माफी देने की वकालत की है. 70 साल की जैबुन्निसा काजी को भी संजय दत्त की तरह ही अवैध हथियार रखने के मामले में पांच साल की सजा मिली है. फर्क सिर्फ़ इतना है कि संजय दत्त को जहां आर्म्स एक्ट में सज़ा मिली है वहीं ज़ैबुन्निसा को टाडा के तहत.
संजय और जैबुन्निसा की माफी के लिए अपील करने के कारण के बारे में काटजू ने कहा, 'संजय ने 20 साल तक पीड़ा भुगती है. मैं उनकी सजा माफ करने के लिए लगातार प्रयास करता रहूंगा. व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें नहीं जानता. न तो मैं उनका प्रशंसक हूं और न ही फिल्में देखता हूं. मैं उनका मित्र या रिश्तेदार नहीं हैं. लेकिन संजय और जैबुन्निसा, दोनों मानवता के आधार पर सजा माफी के हकदार हैं.'
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और इसे पूरा करने के लिए जेल लौटने का आदेश दिया था.