शारदा चिटफंड घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम निलंबन 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है. 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार पर पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व करने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ करने और कुछ नेताओं को 2,500 करोड़ रुपए के शारदा चिट फंड घोटाले की जांच में बचाने की कोशिश करने का आरोप है.
शारदा चिटफंड के बाद अब रोजवैली मामले में पूछताछ के लिए सीबीआइ ने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को तलब किया था. हालांकि पूर्व सीपी ने पेश होने में असमर्थता जताते हुए एक महीने का समय मांगा है.
सूत्रों ने बताया कि गुरुवार सुबह सीबीआई के 2 अधिकारियों ने सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचकर रोजवैली मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को ही पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को पेश होने के लिए नोटिस थमाया.
इसके कुछ घंटे बाद ही सीआइडी अधिकारियों ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई कार्यालय पहुंचकर नोटिस का जवाब थमाया. पत्र में पूर्व सीपी ने हाजिर होने में असमर्थता जताते हुए एक महीने का समय मांगा है.
बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने शारदा मामले में पूर्व सीपी राजीव कुमार से शिलांग में मैराथन पूछताछ की थी. इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने पूर्व सीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, मगर गत 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की मियाद बढ़ाने से इनकार कर दिया था.
इसके बाद उन्होंने बारासात अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन किया था, लेकिन त्रुटि के चलते आवेदन को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद राजीव कुमार ने सीबीआई के नोटिस को खारिज करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन किया था. 2 जुलाई 2019 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राजीव की गिरफ्तारी पर रोक की मियाद बढ़ा दी थी.