शारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए सीबीआई की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. सीबीआई ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तय तारीख यानी 2 जुलाई होगी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सात जून को पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में चार घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी. राज्य पुलिस विभाग के विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कर चुके राजीव कुमार सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित केंद्रीय एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में सुबह लगभग 10.30 बजे पहुंचे. वह एजेंसी कार्यालय से दोपहर बाद करीब 3 बजे निकले.
इससे पहले सीबीआई ने वरिष्ठ अधिकारी से मामले में फरवरी में शिलांग में पूछताछ की थी. यह पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अधिकारी से जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने को कहा. हाल फिलहाल में उन्हें सीबीआई द्वारा कई बार तलब किया गया था, लेकिन वह अवकाश पर होने की बात कह कर पेश होने से मुकर जाते थे.
एजेंसी सूत्रों के अनुसार, पूछताछ की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिग की गई है और कुमार के बयानों का मिलान बंगाल के एक अन्य आईपीएस अधिकारी अर्नब घोष के साथ किया जाएगा .अर्नब से सीबीआई ने इसी मामले में पूछताछ की है. राजीव कुमार अभी पश्चिम बंगाल के सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर तैनात हैं.
कुमार को सीबीआई ने हाल के सप्ताहों में कई बार सम्मन दिया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने कहा कि वह छुट्टी पर हैं. जांच एजेंसी ने कुमार के लिए बीते महीने एक लुकआउट नोटिस जारी किया है. इसके बाद कुमार ने कलकत्ता हाई कोर्ट से संपर्क किया और अपने खिलाफ सीबीआई नोटिस को रद्द करने की मांग की.
अदालत ने राजीव कुमार को 10 जुलाई तक बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन उनसे कोलकाता नहीं छोड़ने को कहा है. अदालत ने राजीव कुमार से जारी जांच में एजेंसी के साथ सहयोग करने को कहा है.