सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के आरोप से बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. कोर्ट ने कहा कि पीठ पहले ही अंजू सिंह की मां रूक्मा सिंह की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर चुकी है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस की अपील को अनुमति प्रदान की जाती है, साथ ही 28 जनवरी को अपील पर सुनवाई के लिए मामले को संलग्न किया जाता है.
इंडिया मोस्ट वांटेड कार्यक्रम की होस्टिंग के बाद सुर्खियों में आने वाले इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी अंजू सिंह की हत्या के आरोप से पिछले साल 5 अक्टूबर को बरी कर दिया था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन मामला साबित करने में विफल रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से पहले 20 दिसंबर, 2017 को दिल्ली की एक निचली अदालत ने इलियासी को पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इस दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इलियासी ने हत्या करने के बाद पूरे वारदात को आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया. इसके बाद कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना और पत्नी की मां अंजू को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला भी सुनाया था.
10-11 जनवरी, 2000 की रात में अंजू पर तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि 52 वर्षीय इलियासी ने जानबूझ कर अपनी पत्नी का इलाज कराने में देरी की. जख्मी हालत में अंजू को पहले एक प्राइवेट अस्पताल और बाद में एम्स ले जाया गया था जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था. पत्नी की मौत के बाद पति इलियासी की गिरफ्तारी 28 मार्च, 2000 को हुई थी.