आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को केरोसिन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अनाज देने और एलपीजी पर सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को जरूरी रखने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि इनके अलावा दूसरी किसी भी सरकारी योजना के लिए सरकार आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इन तीन योजनाओं के लिए आधार को जरूरी कर साफ कर दिया है कि हर सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. और न ही सरकार इसे जरूरी कर सकती है.
कोर्ट ने सरकार को दिए ये 4 निर्देश
1. सरकार रेडियो, टीवी जैसे तमाम माध्यमों के जरिए विज्ञापन देकर जनता के बीच प्रचार करे कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है.
2. सरकार आधार कार्ड को केरोसिन, एलपीजी और पीडीएस के तहत अनाज देने के लिए लिंक कर सकती है. इनके अलावा दूसरी योजनाओं के लिए यह जरूरी नहीं.
3. यूआईडी के जरिए मिली लोगों की सूचनाओं का इस्तेमाल सिर्फ आपराधिक जांच के लिए ही कर सकती है. इसके लिए कोर्ट की इजाजत लेना जरूरी होगा.
4. आधार और आम आदमी की सूचनाओं का इस्तेमाल आपराधिक जांच के अलावा किसी भी दूसरे मकसद से नहीं किया जा सकता.