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सैमसंग चेयरमैन को धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में पेश होने का निर्देश

सैमसंग इलेक्‍ट्रॉ‍निक्स के चेयरमैन ली कुन ही के लिए ताजी समस्या खड़ी हो गई है. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें 14 लाख डॉलर (करीब 8.4 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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सैमसंग इलेक्‍ट्रॉ‍निक्स के चेयरमैन ली कुन ही के लिए ताजी समस्या खड़ी हो गई है. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें 14 लाख डॉलर (करीब 8.4 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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न्यायमूर्ति केसी प्रह्लाद और न्यायमूर्ति पीसी घोष की पीठ ने अपने एक निर्देश में टीवी, मोबाइल हैंडसेट्स एवं अन्य इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली इस दक्षिण कोरियाई कंपनी के 72 वर्षीय चेयरमैन ली के खिलाफ सुनवाई अदालत में हाजिर नहीं होने के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर अमल छह सप्ताह के लिए रोक दिया है.

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर 31 मार्च से छह सप्ताह की अवधि तक कार्रवाई नहीं की जाएगी. पीठ ने कहा कि इस बीच याचिकाकर्ता संबंधित सुनवाई अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान हाजिर होगा और अदालत में बाकायदा जमानत मंजूर कराने या हाजिर होने से छूट प्राप्त करने की अर्जी देगा. पीठ ने यह निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि वह सुनवाई अदालत के समक्ष चल रहे मूल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है.

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ली ने कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द करने की अर्जी के साथ दायर अपील को खारिज कर दिया गया था. कोर्ट ने ली की याचिका पर सोमवार को यह फैसला दिया. भारतीय कंपनी जेसीई कन्सलटेंसी ने ली के खिलाफ दायर मामले में ली पर 14 लाख डॉलर की धोखाधड़ी का मामला दायर किया है.

ली ने अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी रद्द कराने के लिए पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और दोनों जगह उनकी अर्जी खारिज हो चुकी थी. उसके बाद सुनवाई अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था.

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