1993 मुंबई बम ब्लास्ट के एक मामले में दोषी जैबुन्निसा अनवर काजी की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया है. जैबुन्निसां ने अपनी अर्जी में सरेंडर करने के लिए मोहलत मांगी थी. गौरतलब है कि आर्म्स एक्ट के तहत जैबुन्निसा को पांच साल की सजा मिली है.
संजय दत्त को सरेंडर के लिए चाहिए 6 महीने
इसके अलावा इशहाक मोहम्मद और शहरीफ अब्दुल की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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गौरतलब है कि मुंबई विस्फोट मामले में ही सजा पाने वाली जैबुन्निसा अनवर काजी, इशहाक मोहम्मद और शहरीफ अब्दुल ने राष्ट्रपति द्वारा उनकी क्षमायाचना पर निर्णय ले लेने तक अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. अपनी क्षमायाचना में उन्होंने अपनी बीमारी और बढ़ी उम्र का हवाला दिया है.
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वहीं फिल्म स्टार संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जब तक उनकी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, तब तक उन्हें सरेंडर से छूट दी जाए. कोर्ट के फैसले के मुताबिक महज 2 दिन के अंदर संजय दत्त को सरेंडर करना है. अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि चूंकि उनकी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास पड़ी हुई है, लिहाजा जब तक राष्ट्रपति उस पर कोई फैसला नहीं ले लेते, तब तक उन्हें राहत बख्शी जाए.