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सुप्रीम कोर्ट का निर्दश, 2जी मामले की जांच से हटें सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को 2जी मामले की जांच से हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रंजीत सिन्हा इस मामले की जांच से खुद को दूर कर लें. आगे की जांच मामले से जुड़ा दूसरा सीनियर अधिकारी संभालेगा.

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रंजीत सिन्हा
रंजीत सिन्हा

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को 2जी मामले की जांच से हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रंजीत सिन्हा इस मामले की जांच से खुद को दूर कर लें. आगे की जांच मामले से जुड़ा दूसरा सीनियर अधिकारी संभालेगा.

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विजिटर डायरी मामले के दौरान गुरुवार को चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार ने कोर्ट ने यह मौखिक ऑर्डर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम रंजीत सिन्हा को निर्देश देते हैं कि वह 2जी मामले में कोई दखल ना दें. वो खुद इस मामले से अपना आप को हटा लें. हम ये निर्देश देते हैं कि रंजीत सिन्हा के बाद जो भी सीनियर ऑफिसर इस मामले से जुड़ा हैं वो जांच अपने हाथ में ले ले और कार्रवाई को आगे जारी रखे.

प्रशांत भूषण की ओर से रंजीत सिन्हा के खिलाफ विजिटर डायरी को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें सही मानते हुए हम यह आदेश दे रहे हैं. हम इस संबंध में कोई विस्तृत ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं क्योंकि हम सीबीआई की छवि को भी ध्यान में रखना है.

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इसके अलावा कोर्ट ने अपना वो आदेश भी वापस ले लिया, जिसमें उसने प्रशांत भूषण को व्हिसल ब्लोअर का नाम बताना को कहा था.

आज जो सबसे खास यह बात रही कि सुनवाई के दौरान 2जी के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कुछ ऐसा कहा, जो रंजीत सिन्हा के खिलाफ गई. उन्होंने कहा कि रंजीत सिन्हा ऐसी अर्जी लगाने वाले थे जो 2जी केस की ट्रायल पर बहुत बुरा असर डालता. इस अर्जी के प्रोसिक्यूटर थ्योरी ही उल्टी पड़ जाएगी.

इसके अलावा सीबीआई के वकील ने रंजीत सिन्हा द्वारा सीबीआई के डीआईजी रस्तोगी को भेदिया बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रंजीत सिन्हा को नाम के खुलासे को लेकर थोड़ा संयम बरतने को कहा. कोर्ट ने सीबीआई निदेशक के वकील विकास सिंह से कहा कि उन्हें नाम लेने से बचना चाहिए था. वे नाम लिए बिना कह सकते थे कि सीबीआई का ही एक अधिकारी प्रशांत भूषण को जानकारी उपलब्ध करा रहा है.

उधर, पूर्व सीबीआई चीफ कार्तिकेयन ने कहा है कि अब रंजीत सिन्हा को इस्तीफा दे देना चाहिए.

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