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कावेरी विवाद पर SC सख्त, कहा- 4 अक्टूबर तक मैनेजमेंट बोर्ड बनाए केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे कावेरी विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाए. SC ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'ऐसी स्थिति पैदा न हो जहां कानून की धज्जियां उड़े, कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए.'

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सुप्रीम कोर्ट
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कावेरी नदी के पानी को लेकर पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई में कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर 4 अक्टूबर तक मैनेजमेंट बोर्ड गठित करे. बोर्ड के सदस्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, केरल. तमिलनाडु और पुडुचेरी को अपने प्रतिनिधियों के नाम शनिवार तक देने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे कावेरी विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाए. केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु से मामले पर मीटिंग की है. बैठक में कर्नाटक ने कहा है कि मामले पर एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई जाए. केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया है कि जल संसाधन मंत्रालय जल्द से जल्द मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का प्रयास करेगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'ऐसी स्थिति पैदा न हो जहां कानून की धज्जियां उड़े, कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए.'

इस सुनवाई से खफा तमिलनाडु ने बहस से इनकार कर दिया. तमिलनाडु की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए वे मामले में आगे जिरह नहीं करना चाहते.

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