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पार्श्वनाथ के बाद यूनि‍टेक बिल्डर्स को भी SC से झटका, 38 खरीदारों के 17 करोड़ लौटाने का आदेश

यूनिटेक बिल्डर्स ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट विस्टा के खरीदारों को 2017 तक फ्लैट मिलने का भरोसा दिया है. लेकिन 38 खरीदारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को इन 38 निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है. यूनिटेक पहले ही 15 करोड़ रुपये जमा करवा चुका है.38 खरीदारों को यूनिटेक की ओर से जमा करवाए गए 17 करोड़ रुपये से पैसे वापस लौटाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट अब अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा.

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सुप्रीम कोर्ट
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यूनिटेक बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर्स को निर्देश दिए हैं कि वे गुड़गांव में प्रोजेक्ट विस्टा के 38 खरीदारों को उनका पैसा लौटा दे. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स को अगले 4 हफ्तों में बाकी 2 करोड़ रुपये जमा करवाने का आदेश दिया है.

यूनिटेक बिल्डर्स ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट विस्टा के खरीदारों को 2017 तक फ्लैट मिलने का भरोसा दिया है. लेकिन 38 खरीदारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को इन 38 निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है. यूनिटेक पहले ही 15 करोड़ रुपये जमा करवा चुका है.

38 खरीदारों को यूनिटेक की ओर से जमा करवाए गए 17 करोड़ रुपये से पैसे वापस लौटाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट अब अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा.

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NCDRC के फैसले को दी गई थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(NCDRC) के 2015 के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है. आयोग ने गुड़गांव के सेक्टर-70 में चल रहे प्रोजेक्ट विस्टास के 38 ग्राहकों को पूरा पैसा ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया था. आयोग में ग्राहकों ने अपनी अर्जी में कहा था कि 2008 में प्रोजेक्ट लांच हुआ था और 2012 में उन्हें फ्लैट मिलने थे लेकिन यूनिटेक ने उन्हें मकान डिलीवर नहीं किये.

बिल्डर्स की मनमानी पर SC सख्त
बता दें कि मंगलवार को पार्श्वनाथ बिल्डर्स से जुड़े मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया था. SC ने गाजियाबाद-एग्जोटिका फ्लैट केस में पार्श्वनाथ को निवेशकों को 22 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश दिए थे.

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