सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुब्रत राय सहारा को पैसा जमा कराने में हो रही देरी पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने सहारा की अलीशान एम्बी वैली संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सहारा की संपत्तियों की लिस्ट मांगी हैं जिन्हें नीलाम कर निवेशकों को पैसा वसूला जा सके. कोर्ट ने कहा कि सहारा समूह अब किस्तों में पैसा नहीं जमा करा सकता. बता दें कि सहारा समूह पर 14,799 करोड़ का बकाया है.
सुब्रत राय की पैरोल बढ़ाई
कोर्ट ने सुब्रह राय को नीलाम होने वाली संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने सुब्रत राय से उन संपत्तियों का ब्योरा मांगा है जिनपर किसी भी तरह का मुकदमा या कर्ज नहीं है. कोर्ट ने लोनावाला स्थित सहारा समूह की आलीशान टाउनशिप एम्बी वैली को अटैच करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल दो हफ्तों के लिए बढ़ा दी है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की गई है. 39,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए हैं.
Sahara case: Supreme Court orders attachment of Aamby Valley properties near Lonavala; Next hearing on Feb 27.
— ANI (@ANI_news) February 6, 2017
करीब एक लाख करोड़ है एम्बी वैली की कीमत
सहारा समूह ने मुम्बई के पॉश लोनावाला इलाके में अरबों रुपये खर्च कर एम्बी वैली टाउन बनाया है. फिलहाल इस कंपनी की कीमत 1 लाख करोड़ रुपये है. एम्बी वैली मुंबई-पुणे हाईवे पर पहाड़ियों के बीच बसा यह एक आलीशान शहर है. इसके चारों ओर पहाड़ी इलाका है. वैली में लग्जरी बंगलों के अलावा गोल्फ कोर्स, कॉटेज, इंटरनेशनल स्कूल, मैदान जैसी तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं. यहां कई वीआईपी लोगों के बंगले भी हैं.
क्या है मामला?
सुब्रत रॉय 4 मार्च 2014 को जेल गए थे. दो साल से ज्यादा दिनों तक वह जेल में रहे थे. पिछले साल 6 मई को उनकी मां की मौत हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैरोल दी थी. इसके बाद से लगातार उनकी पैरोल बढ़ती रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि ढाई साल में सहारा ग्रुप निवेशकों का 11000 करोड़ रुपए लौटा चुका है.