scorecardresearch
 

आय से अधिक संपत्ति केस में जयललिता को SC से राहत, 18 अप्रैल तक जमानत

आय से अध‍िक संपत्ति‍ के मामले में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे. जयललिता का बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की जमानत अवध‍ि 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है.

Advertisement
X
जयललिता (फाइल फोटो)
जयललिता (फाइल फोटो)

आय से अध‍िक संपत्ति‍ के मामले में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे. जयललिता का बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की जमानत अवध‍ि 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता दोषी करार

Advertisement

आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक की एक अदालत ने 27 सितंबर को जयललिता को 4 साल जेल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं 7 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और अन्य तीन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

इसके बाद जयललिता, एन शशिकला, वीएन सुधाकरन तथा जे. इलासवरासी को 17 अक्टूबर को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे हाईकोर्ट में सारे दस्तावेजों के साथ दो महीने के भीतर अपील दाखिल करें.

मामले की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि दस्तावेजों के साथ तय समय सीमा में अपील दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी.

Advertisement
Advertisement