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मुंबई ब्लास्ट के 3 और दोषियों को मोहलत

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के बाद 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के तीन और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अल्ताफ अली, युसूफ नलवाला और ईसा मेमन को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी है. हालांकि कोर्ट ने एक और दोषी युसूफ खान की अर्जी को खारिज कर दिया है.

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बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के बाद 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के तीन और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अल्ताफ अली, युसूफ नलवाला और ईसा मेमन को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी है. हालांकि कोर्ट ने एक और दोषी युसूफ खान की अर्जी को खारिज कर दिया है.

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इस फैसले के साथ मुंबई ब्लास्ट मामले में अब तक कुल चार लोगों को सरेंडर करने के लिए मोहलत मिल चुकी है. वहीं, जुबिनैस्सा, इशहाक मोहम्मद और शहरीफ अब्दुल द्वारा फिर से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश फैसला करेंगे.

गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन, संजय दत्त को मोहलत दिए जाने के बाद इन तीनों ने फिर से अर्जी दायर की है. जैबुन्निसा अनवर काजी, इशहाक मोहम्मद और शहरीफ अब्दुल को 1993 के मुंबई ब्‍लास्‍ट मामले में आर्म्‍स एक्‍ट के तहत पांच साल की सजा हुई है और उन्हें 18 अप्रैल तक सरेंडर करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी है. मुंबई बम ब्लास्ट के एक मामले में आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त को पांच साल की सजा हुई है.

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