सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक याचिका पर आदित्य तलवार को नोटिस जारी किया. ईडी ने अपनी याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एंटीगुआ के आदित्य तलवार को अपने वकील के जरिए निचली अदालत में पेश होने होने की अनुमति दी गई है. आदित्य तलवार मनी लांड्रिंग मामले में अपने पिता दीपक तलवार समेत आरोपी है.
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई 23 जुलाई को तय की है. आदित्य तलवार के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ एक भी समन जारी नहीं किया गया और उनके खिलाफ एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है.
दलील सुनने के बाद पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी. आदित्य तलवार को उसके पिता दीपक तलवार के साथ आरोपी बनाया गया है. दीपक तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइंस के पक्ष में वार्ता करने में कथित तौर पर बिचौलिए की भूमिका निभाई है जिससे एयर इंडिया को घाटा हुआ.
एयर इंडिया के मुनाफे वाले मार्गों पर सीट साझेदारी में विदेशी निजी एयरलाइंस के पक्ष में वार्ता कर बिचौलिए की भूमिका निभाने के लिए ईडी ने आदित्य तलवार को आरोपी बनाया है.
ईडी दीपक तलवार के खिलाफ मनी लांड्रिंग से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच भी कर रही है. दीपक को 30 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर लाया गया था. इस बीच, मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली एक अन्य खंडपीठ ने दीपक तलवार के बेटे आदित्य तलवार को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा है.