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मालेगांव ब्लास्ट: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्नल पुरोहित की याचिका

2008 के मालेगांव धमाके के आरोपी ले कर्नल श्रीकांत पुरोहित की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार करते हुए पुरोहित को हाईकोर्ट जाने को कहा है.

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SC से खारिज पुरोहित की याचिका
SC से खारिज पुरोहित की याचिका

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2008 के मालेगांव धमाके के आरोपी ले कर्नल श्रीकांत पुरोहित की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार करते हुए पुरोहित को हाईकोर्ट जाने को कहा है.

याचिका में पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ये निर्देश की मांग की थी की निचली अदालत 2009 की महाराष्ट्र एटीएस की चार्ज शीट के आधार पर आरोप तय न करे जिसमे उन पर मकोका के तहत आरोप हैं.

SC का HC को निर्देश देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित की इस मांग को भी ठुकरा दिया की सुप्रीम कोर्ट पुरोहित की जमानत याचिका को जल्द निपटाने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई निर्देश नहीं देंगे. ये उनकी याचिका का विषय नहीं है.

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पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब एटीएस मामले की जांच एजेंसी नहीं है जिसने उन्हें गिरफ्तार किया था. वो पिछले सात साल से जेल में बंद हैं और ऐसे में उनको जेल में रखना गैरकानूनी है.

हिरासत में रखना अधिकारों का हनन
जेल में बंद पुरोहित ने अपनी न्यायिक हिरासत को अवैध बताते हुए कहा है कि NIA 6 साल से इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई. ऐसे मे उन्हें हिरासत में रखना अवैध तो है ही, और उसके अधिकारों का हनन भी है.

NIA पर लगाए पुरोहित ने आरोप
पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा है कि 2011 में केंद्र ने मालेगांव मामले की जांच एटीएस से लेकर NIA को सौंपी थी. लेकिन एनआईए ना तो मामले की जांच आगे बढ़ा पा रही है और ना ही ये तय कर पा रही है कि इस मामले में मकोका के प्रावधान को हटाया जाए या नहीं. यहां तक कि उसने ना तो चार्ज शीट दाखिल करने के 180 दिन के वक्त को कोर्ट में आगे बढाने की अर्जी दी है, ना फाइनल रिपोर्ट दी है और ना ही एक भी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है.

दरअसल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले में अभी ऐसे सबूत नहीं दिख रहे हैं जिससे मकोका साबित होता हो. ऐसे में निचली अदालत मकोका प्रावधान के बिना जमानत याचिका पर सुनवाई करे.

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धमाके में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी आरोपी
मालेगांव धमाके में पुरोहित के अलावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और नौ अन्य आरोपी हैं. पुरोहित पर आरोप है कि उन्होंने सेना का 60 किलो आरडीएक्स चुराया और धमाकों में भूमिका निभाई. अभिनव भारत संगठन के लिए काम करते हुए धमाकों की साजिश में वो शामिल हुए. मालेगांव धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 जख्मी हुए थे.

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