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राजनीतिक दलों को आयकर छूट देने के मामले में SC ने दखल देने से किया फिलहाल इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को 20 हजार रुपये से कम के चंदे पर दानदाता का नाम बताने और आयकर देने में मिली छूट के मामले में किसी तरह का दखल देने से फिलहाल इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सर्दी की छुट्टियों के बाद वह इस मामले की सुनवाई करेगा और मामले में फौरन दखल देने की जरूरत नहीं.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को 20 हजार रुपये से कम के चंदे पर दानदाता का नाम बताने और आयकर देने में मिली छूट के मामले में किसी तरह का दखल देने से फिलहाल इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सर्दी की छुट्टियों के बाद वह इस मामले की सुनवाई करेगा और मामले में फौरन दखल देने की जरूरत नहीं.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग करते हुए कहा था कि इस छूट को खत्म किया जाए. उनका कहना था कि इस छूट के नाम पर राजनीतिक पार्टियां कालेधन को सफेद कर रही हैं.

कोर्ट ने याचिका पर कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रावधान पिछले 50 सालों से हैं, ऐसे में इस पर तुरंत सुनवाई की ऐसी कोई जरूरत नहीं है. 11 जनवरी को सर्दी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेंगे. याचिकाकर्ता का ये भी कहना था नोटबंदी में ये राजनीतिक पार्टियां इन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं.

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इनकम टैक्स एक्ट और रीप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत राजनीतिक पार्टियों को आयकर से 'शत-प्रतिशत छूट' है, यानी उन्हें हासिल चंदे पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. इसके अलावा उन्हें 20 हजार रुपये से कम के चंदे पर स्रोत यानी दानदाता का नाम भी बताने की जरूरत नहीं है.

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