हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले को लेकर कालेजियम की सिफारिश खारिज करने के केंद्र के कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तकरार और बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 43 की नियुक्ति के आदेश दिए और कहा कि तीन हफ्ते में केंद्र नियुक्ति दे.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इन लोगों की नियुक्ति पर विचार करने की दलील खारिज कर दी है. केंद्र ने इस सूची को वापस भेजा था.
पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नए जजों की नियुक्ति की कोई फाइल सरकार के पास नहीं है. 77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं जबकि 43 सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कालेजियम को भेजा गया है.
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि वह केंद्र की भेजी फाइलों को देखेंगे. 15 नवंबर को कोलेजियम की मीटिंग है और जजों की नियुक्तियों के लिए एमओपी को भी फाइनल किया जाएगा.