सुप्रीम कोर्ट ने नए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. SC ने दो टूक कहा कि यह याचिका उसको दाखिल करनी चाहिए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हुए बदलावों का पीड़ित हो. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका से नाखुशी जाहिर करते हुए इसे वापस लेने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता और समाजसेवी तहसीन पूनावाला ने इस संबंध में याचिका दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उन्हें असंवैधानिक करार दिया जाए. याचिका में यह भी कहा गया था कि कानून में बदलाव करके जघन्य अपराध में शामिल 16 साल तक के उम्र के अवयस्क पर भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है. इसे असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए.
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हुए बदलाव के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 साल के बच्चों पर भी व्यस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है. हालांकि इसका फैसला लेने के लिए प्रारंभिक जांच होगी कि किशोर को सुधार का मौका दिया जाए या नहीं.