सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को थल सेना के नए अध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को रद्द करने से इनकार कर दिया है.
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दलबीर सिंह सुहाग की सेनाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया रोकने की मांग की गई थी. जनरल सुहाग अगले महीने सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले हैं. वे मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह से 1 अगस्त को प्रभार ग्रहण करेंगे.
लेफ्टिनेंट जनरल दस्ताने ने कोर्ट में मांग की थी कि उनकी याचिका पर फैसला होने तक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए. लेफ्टिनेंट जनरल दस्ताने की मुख्य याचिका में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी गई है. इस याचिका पर सितंबर 2014 में सुनवाई होगी. ट्रिब्यूनल ने 6 सितबर 2013 के अपने आदेश में दस्ताने की याचिका खारिज कर दी थी. दस्ताने ने अपने याचिका में ले. जनरल सुहाग को सेना की पूर्वी कमान का प्रमुख नियुक्त किए जाने को चुनौती दी थी.
इस नियुक्ति के कारण ही ले. जनरल सुहाग सेनाध्यक्ष के पद के योग्य हो गए. ले. जनरल दस्ताने ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 17 दिसंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.