सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को भारत के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले की जांच की आज इजाजत दे दी. न्यायालय ने कहा है कि विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मुकदमे की रोजाना सुनवाई की जाए.
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा स्थापित विशेष अदालत कोई अन्य मामला हाथ में नहीं लेगी और सिर्फ इस मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करेगी. न्यायाधीशों ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक दोनों इतालवी नौसैनिक (मसिमिलियानो लातोरे और सल्वातोरे गिरोन) न्यायालय की हिरासत में ही रहेंगे.
इटली की सरकार ने यह प्रकरण राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को सौंपने पर आपत्ति करते हुए कहा था कि यह मामला इस जांच एजेंसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. इटली की सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था.
इटली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में कहा था कि उसके नौसैनिकों पर जो आरोप लगाये गए हैं, वे राष्ट्रीय जांच एजेन्सी कानून के दायरे में नहीं आते हैं.