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संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका खारिज, जेल जाना लगभग तय

अब 'खलनायक' संजय दत्त को जेल जाना होगा. सु्प्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज दी. सरेंडर करने के लिए अब उनके के पास 16 मई तक का वक्त है.

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अब 'खलनायक' संजय दत्त को जेल जाना होगा. सु्प्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज दी. सरेंडर करने के लिए अब उनके के पास 16 मई तक का वक्त है. आर्म्स एक्ट के तहत मिली 5 साल की सजा पर फिर से विचार करने के लिए बॉलीवुड के इस 'मुन्‍नाभाई' ने कोर्ट से गुहार लगाई थी.

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शुक्रवार को न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने 21 मार्च के निर्णय पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया. पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद 53 वर्षीय सिने अभिनेता के पास न्यायालय के माध्यम से राहत पाने के लिए अब सिर्फ सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटिशन) दाखिल करने का ही विकल्प बचा है.

गौरतलब है कि 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई थी. उन्‍हें 18 अप्रैल तक सरेंडर करना था, लेकिन 17 अप्रैल को कोर्ट ने उनकी याचिका पर सरेंडर के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया था. उन्‍हें अभी 5 साल की सजा में से 42 महीने और जेल में बिताने हैं.

गौरतलब है कि संजय दत्त ने पिछले महीने व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,  'इस मामले में बड़ी राहत की गुंजाइश नहीं है. हालांकि आप अपने व्यवसायिक जिम्मेदारियों को खत्म कर लें इसके लिए आपको चार हफ्ते की मोहलत दी जा सकती है.'

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संजय दत्त को मुंबई की टाडा अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे घटाकर 5 साल कर दिया था. साथ ही न्‍यायालय ने उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने से भी इनकार कर दिया था.

संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके 56 राइफल रखने के जुर्म में टाडा अदालत ने दोषी ठहराया था. ये हथियार उन्हीं विस्फोटक सामग्री और हथियारों की खेप का हिस्सा थे, जिनका इस्तेमाल मुंबई बम धमाकों में किया गया था. इन धमाकों में 257 व्यक्ति मारे गये थे और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए थे.

न्यायालय ने इसी मामले से संबंधित छह अन्य दोषियों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी. ये पुनर्विचार याचिकाएं यूसुफ मोहसिन नलवाला, खलील अहमद सैयद अली नाजिर, मोहम्मद दाउद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मोहम्मद अहमद शेख ने दायर की थी.

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