scorecardresearch
 

लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्‍चे जायज: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्‍वपूर्ण क्‍लेरिफिकेशन देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाला बच्‍चा जायज है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय से एक साथ रहते हैं और उनके बच्‍चा भी है तो ये माना जाएगा कि वो शादीशुदा हैं.

Advertisement
X

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्‍वपूर्ण क्‍लेरिफिकेशन देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाला बच्‍चा जायज है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय से एक साथ रहते हैं और उनके बच्‍चा भी है तो ये माना जाएगा कि वो शादीशुदा हैं.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीएस चौहान और जे चेलमेश्‍वर की बेंच ने एडवोकेट उदय गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह क्‍लेरिफि‍केशन दिया. गुप्ता ने लिव इन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए यह याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक कायम रहने वाले लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को नाजायज नहीं बल्कि जायज माना जाएगा.

एडवोकेट गुप्ता ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि एक वैध शादी के लिए यह जरूरी नहीं कि शादीशुदा जोड़ों से संबंधित सभी पारंपरिक कर्तव्यों का पालन किया जाए. उनके काउंसल एमआर काला ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को खारिज किए जाने की मांग की. काला के मुताबिक ऐसी टिप्पणी शादी की व्यवस्था को नष्ट कर सकती है.

Advertisement
Advertisement