मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को फिल्म के दौरान राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अभी इस मामले को लेकर देश में कोई कानून नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं, मुद्दे पर बहस हो. हालांकि फिल्म से पहले बजने वाले राष्ट्रगान पर खड़ा होना अनिवार्य है.
SC clarifies that people are not obliged to stand up when the National Anthem is played as and in part of a film or documentary
— ANI (@ANI_news) February 14, 2017
गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रीयगान बजने से पहले सभी दर्शकों को सम्मान में खड़ा होने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा. श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्र गान बजाया जाए.