सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के दिल्ली ब्लास्ट मामले के दोषी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी को उम्रकैद में तब्दील करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है.
भुल्लर ने यह याचिका राष्ट्रपति द्वारा उसकी फांसी की सजा को माफ करने की याचिका पर फैसला लेने में की जा रही देरी और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सतशिवम की पीठ ने भुल्लर की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलायड साइंस से भुल्लर की जांच कराने और एक सप्ताह के अंदर उसके हालात की रिपोर्ट पेश करने की मांग की है.
नोटिस दिल्ली सरकार को भी भेजा गया है. कोर्ट में इस मामले पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी.