पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मारन की गिरफ्तारी पर 14 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है.
दयानिधि मारन के सामने उस समय नई परेशानी खड़ी हो गई थी, जब मद्रास हाईकोर्ट ने कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत सोमवार को रद्द कर दी. हाईकोर्ट ने उन्हें 3 दिन के भीतर सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.
जस्टिस एस वैद्यनाथन ने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मारन को तीन दिन की मोहलत देते हुए कहा, 'अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द की जाती है.'
गौरतलब है कि सीबीआई ने मारन और अन्य के खिलाफ एक FIR दर्ज की है. इसमें आरोप लगाया है कि 300 से ज्यादा हाईस्पीड टेलीफोन लाइनें उनके आवास से जोड़ी गईं और इसे उनके भाई कलानिधि मारन के सन टीवी चैनल को दिया गया, ताकि उसकी अपलिंकिंग को सक्षम बनाया जा सके. दयानिधि मारन 2004 से 2007 तक संचार मंत्री थे.