सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी में दाखिले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 31 जनवरी तय की गई है.
दरअसल, एडमिशन पर उपराज्यपाल की गाइडलाइंस के खिलाफ निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई होनी है.
उपराज्यपाल ने अपनी गाइडलाइंस में 20 फीसदी मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया है. गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संघर्ष समिति और फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ने शीर्ष अदालत में दिल्ली हाईकोर्ट के 20 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट ने इन दिशा-निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और दिल्ली सरकार को एडमिशन के लिए नई तारीखें तत्काल घोषित करने का निर्देश दिया था.
दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले साल 18 और 27 दिसंबर को ये दिशा-निर्देश जारी किए थे. इनमें स्कूल के पास-पड़ोस के बच्चों को प्राथमिकता देने और मैनेजमेंट का 20 फीसदी कोटा खत्म करने सहित अनेक निर्देश शामिल थे.
हाईकोर्ट ने इन दिशा-निर्देशों पर अंतरिम रोक के लिए गैर सहायता वाले निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चों के लिये नुकसानदेह होगा. कोर्ट ने कहा कि उनका मानना है कि अपीलकर्ता अंतरिम राहत नहीं देने से उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान होने के बारे में हमें संतुष्ट नहीं कर सके हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के खिलाफ भी इन स्कूलों की दलील खारिज कर दी थी.