काले धन तथा आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने सभी सिक्योरिटीज इंटरमीडियरीज से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके ग्राहकों में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो, जिस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने प्रतिबंध लगाया हुआ है.
सेबी ने कहा कि उन्हें निर्देश दिया जाता है कि कोई भी नया खाता खोलने से पहले वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक का नाम प्रतिबंधित की सूची में नहीं है.
सेबी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या इकाई में कोई भी ऐसी बात नजर आती है, जो सूची में शामिल व्यक्ति से मिलती है, तो इसकी जानकारी बाजार नियामक और वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय खुफिया इकाई को मुहैया कराई जाए.