भड़काऊ भाषण और हिंसा फैलाने के आरोपों से घिरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. शरजील ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इस मामले की जांच करने और चार्जशीट फाइल करने के लिए और तीन महीने का समय दिया है. शरजील ने डिफॉल्ट बेल की मांग की है.
हाल ही में शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. दरअसल, शरजील इमाम के भारत विरोधी भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी.
Sharjeel Imam (who was arrested for giving seditious speech&abetting riots in Jamia in Dec 2019) moves Delhi High Court challenging the trial court order which granted three months more time to Delhi Police for filing chargesheet in the case. He has sought for a default bail. pic.twitter.com/qmOEmWQYmB
— ANI (@ANI) May 11, 2020
शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. शरजील इमाम के खिलाफ 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा चुका है.
शरजील इमाम पर UAPA के तहत कार्रवाई, 5 राज्यों में दर्ज हैं राजद्रोह के मामले
गौरतलब है कि शरजील ने पिछले साल 13 दिसंबर को कथित भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इसको लेकर पुलिस ने शरजील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) और 153A ( धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया था.
शरजील के जिस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें वो कथित तौर पर असम को भारत से काटने की बात कहता दिखा था.