आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई है. विशेष अदालत ने मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के 83 मामलों में कसाब को दोषी पाया था.
कसाब को ‘देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने’ और सामूहिक हत्याओं समेत विभिन्न धाराओं के तहत 83 आरोपों का दोषी ठहराया गया है, जिनमें 4 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है.
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के नेतृत्व में अभियोजन ने कसाब के लिए मौत की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष के वकील केपी पवार ने उसके लिए उम्रकैद की सजा की मांग की. पवार ने तर्क दिया था कि वह धर्म से बंधा था और उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए.
सजा सुनाए जाने से पहले केंद्रीय जेल के आसपास सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे जिसे और पुख्ता कर दिया गया है. जेल में कसाब की सुरक्षा के लिए भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के कुल 200 जवानों को तैनात किया गया है.
{mospagebreak}कसाब को मिली मौत की सजा को बंबई उच्च न्यायालय के पास पुष्टि के लिए भेजा जाएगा. कसाब के पास इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का विकल्प भी है.
निचली अदालत ने दो भारतीयों फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को बरी कर दिया था. सरकार अदालत के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने पर भी विचार कर सकती है. अदालत इन सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई कर सकती है. अगर उच्च न्यायालय से भी कसाब के खिलाफ फैसला आता है, तो उसके पास उच्चतम न्यायालय जाने का भी अधिकार है. कसाब अगर उच्चतम न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट न हो तो वह राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर कर सकता है.
इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा और कसाब को फैसलों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
कसाब की 27 नवंबर, 2008 को गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से उसे केंद्रीय जेल की एक बुलेट और बम निरोधी सेल में अकेले रखा गया है.
अब तक कसाब के पाकिस्तान में रह रहे किसी भी रिश्तेदार ने कसाब या भारतीय अधिकारियों से संपर्क की कोशिश नहीं की है. कसाब ने भी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने की इच्छा नहीं जताई.
{mospagebreak}कसाब ने मुकदमे के बीच अदालत से कहा था कि उसे अपने बचाव के लिए पाकिस्तान से कोई वकील चाहिए. इस पर अदालत ने उसे बताया कि उसका निवेदन पाकिस्तान के अधिकारियों तक भेज दिया गया है और भारत को अब तक इस संबंध में पड़ोसी देश से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
कसाब के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे अभियोजक निकम ने उच्चतम न्यायालय के नौ फैसलों का सहारा लेते हुए कहा था कि यह मामला ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ की श्रेणी में आता है.
निकम ने मंगलवार को अदालत से कहा था कि अगर हम उसे मौत की सजा नहीं देते हैं, तो भारत को आतंकी संगठन आसान लक्ष्य के रूप में देखेंगे और वे हमें निशाना बनाना जारी रखेंगे.’ कसाब का इकबालिया बयान पढ़ते हुए निकम ने कहा कि वह दया का पात्र नहीं है. उन्होंने कहा ‘वह खून का प्यासा है, जो यह देख कर दुखी हुआ कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मारने के लिए ज्यादा लोग नहीं हैं.’
हमले का शिकार बने ज्यादातर लोग निहत्थे थे और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था. कसाब ने बेरहमी से उन पर गोलियां चलाईं. कसाब और उसके साथी अबू इस्माइल ने अपनी एके 47 राइफल और दो टैक्सियों में बम लगा कर 72 लोगों को सीधे तौर पर मारा.
{mospagebreak}कसाब का शिकार बने लोगों में आठ महिलाएं और सात बच्चे भी शामिल थे.
निकम ने कहा कि कसाब उन लोगों की हत्या का भी जिम्मेदार है, जिन्हें उसके और साथियों ने मारा.
निकम ने कहा कि कसाब मनुष्य के रूप में राक्षस है, जिसे लोगों की हत्या करने में मजा आता है. यह दो मीडियाकर्मियों द्वारा खीचीं गई उसकी दो तस्वीरों में उसके चेहरे से स्पष्ट दिखता है.
हालांकि कसाब के वकील पवार ने कहा कि उसका मुवक्किल युवा है और उसे लश्कर ने बरगलाया था.
वकील ने कहा कि कसाब को कश्मीर और गोधरा दंगों संबंधी फिल्में दिखाईं गईं और वह ‘आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते समय धर्म से बंधा था.’ पवार ने तर्क दिया कि कसाब को सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए.