INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक अकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा. इसलिए चिदंबरम की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है. INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम को 5 सितंबर को जेल भेजा गया था. पिछले 70 दिनों से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं.
21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई थीं. INX मीडिया मामले में सीबीआई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. दो दिन पहले ही पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी.
इससे पहले 13 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी. चिदंबरम को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर की अदालत में पेश किया गया था.