सीबीआई ने मंगलवार को एक लड़की की रजामंदी के बगैर सेक्स वीडियो कथित रूप से बनाने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में ओडिशा से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया. हैदराबाद के एक एनजीओ की ओर चीफ जस्टिस एचएल दत्तू को लिखे एक पत्र पर स्वत: संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौंपे गए मामलों में यह दूसरी गिरफ्तारी है.
एनजीओ ने सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे यौन अपराधों के अलग अलग नौ वीडियो को एक पेन ड्राइव के जरिये पेश किया. शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई को इन मामलों में जांच शुरू करने का आदेश दिया था.
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि पीड़ित की रजामंदी के बगैर उसका सेक्स वीडियो कथित रूप से बनाकर उसे सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में 30 वर्षीय देबाशीष देव को कटक से गिरफ्तार किया गया. इससे पहले इस महीने सीबीआई ने भुवनेश्वर से प्रॉपर्टी डीलर सुब्रत साहू उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया था जो वीडियो क्लिप में संभवत: दिखा था.
सूत्रों ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के निर्देशों पर देव के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 292 (अश्लील विज्ञापन और प्रदर्शन), 354 सी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया. किसी भी मामले में अपराध का समय और जगह और वीडियो में दिखने वाले पीड़ित और अपराधियों की पहचान स्पष्ट नहीं है.
इस मामले के अलावा एजेंसी ने कथित गैंगरेप की छह एफआईआर और रेप की एक एफआईआर दर्ज की है, जबकि एक प्राथमिक जांच शुरू की गई है.
- इनपुट IANS