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शाहीन बाग: SC में महिला बोली- स्कूल से रोते आते हैं बच्चे, दिया जाता है ताना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका CAA, NRC या फिर किसी को पाकिस्तानी कहने के बारे में नहीं है. ये याचिका 4 महीने के एक बच्चे की मौत को लेकर है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

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शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी. (फोटो-पीटीआई)
शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी. (फोटो-पीटीआई)

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  • बच्चे की मौत पर केंद्र और राज्य को नोटिस
  • 'बच्चे को पाकिस्तानी कह कर बुलाया जाता है'

शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन 58 दिन से जारी है. प्रदर्शन के दौरान चार महीने के बच्चे की मौत के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. बच्चे की मां की ओर से दलील दी गई कि हमारे बच्चों को पाकिस्तानी बुलाया जाता है, इसलिए उन्हें प्रदर्शन करने का आधिकार है.

बच्चे को पाकिस्तानी कहा जाता है

बच्चे की मां की ओर से पेश वकील ने कहा कि स्कूलों से हमारे बच्चे रोते हुए आते हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप बेतुके दलील मत दीजिए. चीफ जस्टिस एसए बोवड़े ने कहा कि आप यहां दूसरे मुद्दे लेकर न आएं, हम नहीं चाहते हैं कि लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विवाद पैदा करने के लिए लिए करें.

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बच्चे की मां ने कहा कि माताओं की आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें विरोध करने का हक है.

इसके बाद सीजेआई ने कहा कि एक बच्चे को स्कूल में कोई पाकिस्तानी कहता है या नहीं ये इस याचिका में नहीं है. आप बिना वजह विस्फोटक बातें कह रही हैं.

पढ़ें: शाहीन बाग पर SC ने कहा- हमेशा के लिए सड़क नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि ये एक बच्चे की मौत का मामला है, क्या अगर कोई किसी को कथित तौर पर पाकिस्तानी कहता है तो एक बच्चे को प्रदर्शन करने के लिए ले जाना क्या जायज है.

इसके बाद महिला के वकील ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कंवेंशन कहता है कि बच्चों को विरोध का हक है.

चार महीने का बच्चा प्रदर्शन के लिए वहां गया था

इस पर सीजेआई ने कहा कि क्या चार महीने का वो बच्चा वहां प्रदर्शन करने गया था. हमने सोचा कि माताएं इस याचिका का समर्थन करेंगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका CAA, NRC या फिर किसी को पाकिस्तानी कहने के बारे में नहीं है. ये याचिका 4 महीने के एक बच्चे की मौत को लेकर है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

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