मुंबई के शक्ति मिल परिसर में महिला फोटो पत्रकार से गैंगरेप मामले में सेशन अदालत ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है.
मामला 22 साल की फोटो पत्रकार से गैंगरेप का है. 22 अगस्त 2013 को वह शक्ति मिल परिसर में किसी खबर के सिलसिले में गई थी. पत्रकार के साथी को पीटने के बाद एक किशोर समेत पांच लोगों पर युवती के साथ रेप करने का आरोप था. किशोर का मामला अलग चल रहा है.
इस मामले के आरोपी हैं- विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी, सिराज रहमान और पांचवा आरोपी नाबालिग है. इन सभी के खिलाफ बलात्कार, षड्यंत्र, समान भावना, अप्राकृतिक यौन संबंध और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था.
वहीं, दूसरा मामला 18 साल की टेलीफोन ऑपरेटर का है, जिसके साथ कथित रूप से पांच लोगों ने 31 जुलाई 2013 को गैंगरेप किया था. इन पांचों में से तीन पहले मामले में भी आरोपी हैं. इस मामले के आरोपी हैं- मोहम्मद अशफाक शेख, मोहम्मद कासिम हफीज शेख उर्फ कासिम बंगाली, सलीम अंसारी, विजय जाधव और एक किशोर. किशोर का मामला अलग चल रहा है.