scorecardresearch
 

मानहानि मामला: कोर्ट ने शीला दीक्षित पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर शनिवार को यहां एक अदालत ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दीक्ष‍ित पर यह जुर्माना बीजेपी नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अनुपस्थित रहने पर लगाया गया है.

Advertisement
X
शीला दीक्ष‍ित (फाइल फोटो)
शीला दीक्ष‍ित (फाइल फोटो)

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर शनिवार को यहां एक अदालत ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दीक्ष‍ित पर यह जुर्माना बीजेपी नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में गैरहाजिर रहने पर लगाया गया है.

Advertisement

इस मामले में शीला पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने शीला पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. उन्होंने जुर्माने की राशि इस साल जनवरी में भरी.

शीला दीक्षित पर आज जुर्माना लगाते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा ने निर्देश दिया कि दो लाख रुपये दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएनएसए) के समक्ष जमा किये जाएं और एक लाख रुपये गुप्ता को दिए जाएं.

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय करते हुए उस दिन शीला को उपस्थित होने का निर्देश दिया.

मंगलवार को केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली शीला दीक्षित ने अदालत में एक अर्जी दायर करके कुछ राजनीतिक कार्यो में व्यवस्था के आधार पर निजी तौर पर उपस्थित होने से एक दिन की छूट देने का अनुरोध किया था. गुप्ता के वकील ने हालांकि उनकी अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अदालत ने शीला दीक्षित को आज हर हाल में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा कि वह मामले में देरी करने का प्रयास कर रही हैं.

Advertisement

गुप्ता की ओर से पेश वकील अनिल सोनी और हरीष कत्याल ने कहा कि शीला जानबूझकर मामले को खींचने का प्रयास कर रही है क्योंकि बीजेपी नेता के खिलाफ उनका कोई मामला नहीं बनता है.

इस मामले में पिछली तारीख पर अदालत ने सुनवाई के लिये आज का दिन उस समय निर्धारित किया था जब दीक्षित के वकील ने आग्रह किया था कि वह अगस्त में किसी भी शनिवार को उपस्थित होंगी. शीला दीक्षित सुनवाई की पिछली तारीख को भी उपस्थित नहीं हुई थी.

Advertisement
Advertisement