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फूलन देवी हत्याकांड: शेर सिंह राणा दोषी करार, सजा पर बहस 12 अगस्त को

फूलन देवी हत्याकांड में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया. कोर्ट ने शेर सिंह के अलावा बाकी 10 आरोपियों को बरी कर दिया. शेर सिंह राणा की सजा पर बहस 12 अगस्त को की जाएगी.

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फूलन देवी हत्याकांड में फैसला
फूलन देवी हत्याकांड में फैसला

फूलन देवी हत्याकांड में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया. कोर्ट ने शेर सिंह के अलावा बाकी 10 आरोपियों को बरी कर दिया. शेर सिंह राणा की सजा पर बहस 12 अगस्त को की जाएगी.

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25 जुलाई 2001 को तीन नकाबपोश युवकों ने फूलन देवी की हत्या कर दी थी. 1980 में फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था. जिसके बाद फूलन देवी ने बलात्कारियों से बदला लेने के लिए बंदूक उठाई और 1981 में बेहमई हत्याकांड के बाद फूलन देवी सुर्खियों में आईं.

फूलन ने बेहमई हत्याकांड के बाद 1983 में आत्मसमर्पण कर दिया. 11 साल जेल में बिताने के बाद फूलन देवी 1994 में रिहा हुईं. फूलन देवी जेल से रिहा होने के बाद 1996 में सपा का टिकट पर भदोही से लोकसभा चुनाव लड़ीं और जीतीं.

 

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