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1984 सिख दंगा मामला: जगदीश टाइटलर को फिलहाल राहत

1984 सिख दंगा मामले में जगदीश टाइटलर पर लगे आरोपों पर शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई. 30 साल पुराने इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि टाइटलर पर मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया.

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जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)
जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)

1984 सिख दंगा मामले में जगदीश टाइटलर पर लगे आरोपों पर शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई. 30 साल पुराने इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि टाइटलर पर मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया.

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दो नए मामले में दायर होगी याचिका
कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद एजेंसी से मामले पर जवाब तलब किया था. जिस पर सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ दो केस में नई याचिका दायर होने की बात कही है.

अब 1984 सिख दंगा मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी. गौरतलब है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने गवाह पर प्रभाव डालने के लिए कनाडा में अपनी बहन के अकाउंट में 5 करोड़ रुपये डाले थे. इस अकाउंट को पहले कनाडा सरकार ने फ्रीज कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उससे प्रतिबंध हटा दिया गया था.

 

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