उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या और दूसरे अपराधों के आरोप रद्द करने से आज इंकार कर दिया. न्यायालय ने कहा कि सज्जन के खिलाफ सिख विरोधी दंगा मामले में मुकदमा जारी रहेगा.
न्यायमूर्ति ए सदाशिवम और न्यायमूर्ति ए आर दवे की खंडपीठ ने 13 अगस्त के अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया. इस आदेश के तहत सज्जन के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया को जारी रखे जाने पर रोक लगा दी गई थी.
सज्जन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी. इस अपील को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश इन आरोपों का विश्लेषण और आकलन करने और किसी उचित परिणाम तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र है.