कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का मामला 24 अक्टूबर को जोधपुर हाईकोर्ट में आया. जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 4 नवंबर तक बढ़ा दी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 नवंबर तय की है.
ईडी की ओर से इस मामले में सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी और सॉलिसिटर जनरल भानु प्रताप बोरा ने कोर्ट से अपील की कि इस मामले में मेरिट पर बहस की जाए, लेकिन कोर्ट द्वारा अत्यधिक मामले सूचीबद्ध होने का हवाला देते हुए इस मामले पर 4 नवंबर को अंतिम बहस के लिए कहा.
ईडी ने कोर्ट में क्या कहा?
बीकानेर की कोलायत की फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा घिरे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाई गई थी. आज कोर्ट ने इस मामले में अंतिम बहस के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की और गिरफ्तारी पर लगी अंतिम रोक को भी 4 नवंबर तक बढ़ा दिया.
इससे पहले पिछले महीने की 26 तारीख को इस मामले में अंतिम बहस के लिए तय किया गया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के वकील ने कोर्ट से और समय मांगा, जिसका प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता एसजी राज दीपक रस्तोगी ने कड़ा विरोध किया था. प्रवर्तन निदेशालय की मांग थी कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को हटाया जाए.