सुप्रीम कोर्ट ने दो अक्टूबर से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया.
न्यायाधीश बीएन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 30 मई की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चार याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया. आईटीसी और इंडियन होटल्स एसोसिएशन ने भी इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी. पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि अंतरिम राहत के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है.
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज किया जाता है. स्थानांतरित मामलों की सुनवाई 18 नवंबर को होने दीजिए.
न्यायालय ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ देश की कोई अदालत आदेश नहीं दे सकती। केंद्र ने महात्मा गांधी की जयंती दो अक्तूबर से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने प्रतिबंध लगाने के लिए अनुमति का अनुरोध किया था.
केंद्र की यह अपील उस आवेदन का हिस्सा है जिसमें निजी कार्यालयों में धूम्रपान प्रतिबंधित करने को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोट में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई है.