सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह को लेकर कोर्ट 4 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी. इससे पहले सीबीआई ने अदालत से अमित शाह के लिए पांच दिन की हिरासत की मांग की.
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील के टी एस तुलसी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट ए वाय दवे की सीबीआई अदालत में शाह की पांच दिन की रिमांड की मांग की. सीबीआई की ओर से पेश तुलसी ने एक सीलबंद लिफाफे में शाह की रिमांड की मांग का कारण पेश किया.
तुलसी ने कहा ‘‘हमने पहले रिमांड की मांग नहीं की थी क्योंकि हमें आशा थी कि शाह सीबीआई की मदद करने के अपने दायित्व को समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.’’ एजेंसी ने इसके पहले साबरमती जेल में शाह से तीन दिन तक पूछताछ की थी, लेकिन खबरों के मुताबिक शाह ने जांच में सहयोग नहीं किया. इसके बाद एजेंसी का यह कदम सामने आया है.
अदालत में शाह का प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय के एक अन्य वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने किया. अदालत में इस समय मामले की सुनवाई चल रही है.
गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले शाह को सीबीआई ने फर्जी मुठभेड़ के संबंध में गिरफ्तार किया था.