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हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को बड़ी राहत, SC ने कोर्ट में पेशी से दी छूट

सोनिया और राहुल गांधी ने कोर्ट से अपील की थी कि मामला निरस्त किया जाए और अंतरिम राहत के तौर पर पटियाला हाउस अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई जाए. दोनों ने पेशी से छूट देने का भी आग्रह किया था.

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सोनिया गांधी और राहुल गांधी
सोनिया गांधी और राहुल गांधी

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नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को सोनिया की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जहां दोनों को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी है, वहीं हाई कोर्ट को लेकर कड़ी टिप्पणी की. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का मामले में बहुत जल्द निष्कर्ष पर पहुंचना गलत था.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सोनिया और राहुल गांधी ने कोर्ट से अपील की थी कि मामला निरस्त किया जाए और अंतरिम राहत के तौर पर पटियाला हाउस अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई जाए. दोनों ने पेशी से छूट देने का भी आग्रह किया था.

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हाई कोर्ट के फैसले का विपरीत असर
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट को इतनी जल्दी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला इस मामले की आगे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है.

कपिल सिब्बल ने गुरुवार को किया था आग्रह
गौरतलब है कि गुरुवार को सोनिया-राहुल के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने चीफ जस्ट‍िस टीएस ठाकुर के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तय तिथि 12 फरवरी को ही सुनवाई करने का आग्रह किया था. सिब्बल ने पीठ को बताया कि एडवांस सूची में यह मामला 12 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने उस दिन सुनवाई के लिए अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन अब स्वामी कह रहे हैं कि वे 19 फरवरी तक उपलब्ध नहीं हैं. सिब्बल ने कहा कि पटियाला हाउस अदालत में 20 फरवरी को सुनवाई होनी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले सुनवाई होनी चाहिए.

बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल व अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक शिकायत दाखिल करवाई है. शिकायत में स्वामी ने इन लोगों पर नेशनल हेराल्ड मामले में धोखाधड़ी, विश्वास भंग और वित्तीय अनियमितताओं की विभिन्न धाराओं आईपीसी की धारा 403, 406, 420 और 120बी के तहत आरोप लगाया है.

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