2जी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोई और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए. कोर्ट ने इस मामले में डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.
दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में ईडी ने जिन 16 अन्य लोगों और कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की है, उनमें स्वान टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका भी शामिल हैं. इनके खिलाफ आरोप आईपीसी की धारा 120 (बी) आपराधिक षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत तय किए गए हैं.
अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपित सभी 19 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं. राजा, कनिमोई और अन्य आरोपियों ने मामले में खुद को बेकसूर बताया और सुनवाई की मांग की.
गौरतलब है कि जिन लोगों के खिलाफ 2जी घोटाला मामले में सीबीआई ने पहले से चार्जशीट दायर कर रखी है, उनमें 84 साल की दयालु अम्माल का नाम नहीं है. अम्माल इस मामले में गवाह भर रही हैं.
2जी मामले में घेरे में आए स्वान टेलिकॉम के प्रमोटर्स ने कलैंगर टीवी को 200 करोड़ रुपये दिए थे, जिस पर डीएमके का नियंत्रण है.
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट की धारा 3 के तहत अगर दोष साबित हो जाए तो 7 साल तक कैद सुनाई जा सकती है.