केन्द्र ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध खनन रोकने और अवैध स्टॉक यार्डों में तलाशी के लिए राज्य अधिकार संपन्न हैं.
हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लौह अयस्क के निर्यात पर लगाई गई रोक को चुनौती देते हुए 22 खान मालिकों की ओर से दायर याचिका के जवाब में केन्द्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर यह बयान दिया. केन्द्र ने कहा कि एमएमआरडीसी कानून की धारा 23 (सी) के तहत अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को अपने खुद के नियम बनाने के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं.